चाकू से पत्नी पर हमला करने वाले पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास

in #shravasti2 years ago

images (80).jpegश्रावस्ती में मोटर साइकिल न मिलने से नाराज पति द्वारा पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के प्रयास के मामले में आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।अर्थदंड न अदा कर पाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि मल्हीपुर निवासी छोटे ने अपनी पुत्री कैसर जहां की शादी बेलभरिया मछरिहवा गाँव निवासी जुमई के साथ किया था।शादी के बाद से ही दहेज में मोटर सायकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। दो मई 2018 को वह मल्हीपुर आया।और शाम करीब साढ़े छह बजे दहेज की मांग को लेकर उसकी लड़की को चाकू से शरीर पर चार जगहों पर वार कर उसे घायल कर दिया।बचाव में पहुँची उनकी पत्नी को भी मारा पीटा।इस मामले में जुमई के विरुद्ध मल्हीपुर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।विचारण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त जुमई को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।