अब स्कूल टाईम में मॉल या रेस्टोरेंट में नहीं घूम सकेंगे छात्र-छात्राएं, जारी किए गए ये आदेश

in #mujaffernagar2 years ago

गुड मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल और मंत्री श्याम सिंह सैनी ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के व्यापारियों को अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एसोसिएशन की मांग पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।मुजफ्फरनगर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं का स्कूल समय में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।पढ़ाई के समय छात्र-छात्राओं के सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोक से कई समस्याओं का हल होगा। हमारे शहर में भी यह समस्या बहुत बड़ी थी। स्कूल-कॉलेज के समय रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर छात्र-छात्राओं की काफी भीड़ रहती रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के इस पत्र से अभिभावक काफी खुश है। जो विद्यार्थी स्कूल-कॉलेज से बंक करते रहे हैं उन पर अंकुश लग सकेगा।

गुड मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल और मंत्री श्याम सिंह सैनी ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के व्यापारियों को अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एसोसिएशन की मांग पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।