मारपीट करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया दंडित*

in #damoh2 years ago

Screenshot_20220524-150100_WhatsAppBusiness.jpgन्यायालय- श्री सुशील कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह।

आरोपी- एजाज उर्फ लकी खान पिता अहमद खान उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बजरिया वार्ड नंबर 1 थाना कोतवाली जिला दमोह

सजा- आरोपी एजाज को धारा 324 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण क्रमांक- 1200/15

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियोजन की घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13-5- 2015 को फरियादी टीकाराम शर्मा करीब 12:30 बजे सीएमओ नगर पालिका दमोह के आदेश में जी.आई.एम सर्वे वार्ड सिविल वार्ड क्रमांक 4 में बल्लू और यशवंत ठाकुर के साथ मनीष होटल के सामने सर्वे करने जा रहा था, तभी ऑटो क्रमांक एमपी 34 आर 0668 के चालक ने कहां की ऑटो में चलो, तभी उनके द्वारा मना करने पर ऑटो वाला उन्हे मा बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और जेक लीवर से मारपीट की, जिससे उसे सिर, कलाई व हाथ की अंगुली में चोट आई। एवं जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया ।मौके पर यशवंत व अंबिका ने बीच बचाव किया।
फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई।

न्यायालय में आई साक्ष और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 324 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष असाटी द्वारा की गई।