म्रतक फायनेंस कर्मी कें आश्रितों को 38 लाख रुपये दिलानें कें आदेश

in #accident2 months ago

एच, डी,बी फाइनेंशियल सर्विसेस में कार्य रत थें म्रतक

8 फरवरी 21 को ट्रक दुर्घटना में हो गयीं थी म्रत्यु
म्रतक की पत्नी एवं बच्चों नें दायर की थी याचिका

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय नें म्रतक फायनेंस कर्मी कें आश्रितों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मुकदमा दाखिल करनें की तारीख से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 38 लाख,27 हजार,250 रुपयें दिलानें कें आदेश दियें।
मामलें कें अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती प्रियंका कुंवर निवासनी श्याम विहार कॉलोनी आगरा कें पति स्व,संत कुमार कुंवर एच, डी,बी फाइनेंशियल सर्विसेस में कार्यरत थें,

3 फरवरी 21 को वह अपनें सालें प्रशांत कुमार कें साथ मोटरसाइकिल पर पीछें बैठ फतेहाबाद से आगरा आ रहें थें, रास्तें में ट्रक चालक गीतम सिंह नें तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला मोटरसाइकिल में पीछें से टक्कर मार दी, ट्रक चालक वादनी कें पति संत कुमार कुंवर को काफी दूर तक ट्रक कें साथ घसीटते हुये लें गया,इलाज कें दौरान वादनी के पति की 8 फरवरी को म्रत्यु हो गयीं,

वादनी नें स्वयं एवं अपनें तीन बच्चों कें जीवन यापन हेतु अदालत में याचिका प्रस्तुत करनें पर वादनी कें अधिवक्ता राजेश सिंघल,राघव सिंघल,एवं जेपी शर्मा कें तर्क पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय नें सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 38 लाख,27 हजार,250 रुपयें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दिलानें कें आदेश दियें।