बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्मिक दल का गठन

in #pali4 months ago

बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्मिक दल का गठन
पाली जिला कलेक्टर एवम जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने एक आदेश जारी कर 23 मई पीपल पूर्णिमा के अवसर पर समाज मे प्रचलित बाल विवाह कुरीति की रोकथाम व बाल विवाह निषेध अभियान के लिए कार्मिको के दल का गठन किया है। जारी आदेशानुसार दल में सम्बन्धित क्षेत्र के स्कूल के प्रधानाध्यापक, संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक, संबंधित पटवारी ,ग्राम सचिव, ऐएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संबंधित सी आर सी एफ, संबंधित बीट का कॉन्सटेबल, होंगे।
उन्होंने इसके लिए सभी को निर्देश जारी किये की ये कार्मिक अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण करते रहेंगे तथा ध्यान रखेंगे कि क्षेत्र में बाल विवाह सम्पन्न न होने पाये। भ्रमण के दौरान पता लगाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई नाबालिग बच्चों का विवाह तो नहीं हो रहा है / बाल विवाह के लिए किसी परिवार द्वारा कोई अस्थायी स्थान परिवर्तन तो नहीं किया है। यदि स्पष्ट हो जाये कि प्रस्तावित विवाह नाबालिग बच्चों का है तो तत्काल ही सम्बंधित अधिकारी को तत्काल सूचना प्रेषित की जायेगी तथा उस बाल विवाह रोका जाना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बंध में संबंधित नाबालिग बच्चे का बाल विवाह करने / कराने वाले आयोजकों/अभिभावकों/माता-पिता को पाबन्द करवायेंगे।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/विकास अधिकारी एवं सम्बंधित थाना अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र के लिए पूर्णतः जिम्मेदार रहेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह सम्पन्न न हो पायें। पीपल पूर्णिमा पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट / तहसीलदार/ विकास अधिकारी एवं सम्बंधित थाना अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र में लगताार भ्रमण कर संम्बधित गाँव के कार्मिकों से सम्पर्क कर सम्पन्न होने वाले विवाहों के सम्बंध में सूचना प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करेंगें।
यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह की घटना दृष्टिगोचर होती हो तो उक्त कार्मिक / उस क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/विकास अधिकारी के विरूद्ध भी जवाबदेही निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार अपने-अपने कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे ताकि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। सभी सम्बधित कार्यालयध्यक्ष अपने अपने अधिनस्थ उक्त कार्मिको को उक्तानुसार पाबन्द किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 15 फरवरी 2021 को जारी अधिसूचना अनुसार उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार के अतिरिक्त अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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