धारा 354 व 506 में युवक को 5 वर्ष का कारावास व 15 हजार का अर्थदण्ड

in #firozabad2 years ago (edited)

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप महिला सम्बन्धी अपराध के मुकदमें में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त आमिर को 05 वर्ष का कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

आज थाना रसूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-75/13 धारा 354/506 भादवि के अभियुक्त आमिर पुत्र इकराम निवासी साठ फुटा रोड़ कश्मीरी गेट थाना रामगढ फिरोजाबाद को मा0 न्यालालय एडीजे- 2 द्वारा अभियुक्त को उक्त मुकदमें मे दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि के अपराध के लिये 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि के अपराध के लिये 05 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न देने पर दोनों धाराओं में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।

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