बच्चे से कुकर्म में दस साल की सजा

in #cmo2 years ago

शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश/ अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पिंकू कुमार ने बच्चे से कुकर्म के मामले में दोषी जलालाबाद के रहने वाले नितिन सक्सेना को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील राजीव अवस्थी ने बताया कि 14 फरवरी 2018 को जलालाबाद थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उसका नौ साल का बेटा शाम करीब छह बजे घर के बाहर खड़ा था। तभी नितिन उसके बेटे को फुसलाकर आम के बाग में ले गया। यहां पर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने नितिन के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट अदालत भेजी। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुने गए। साक्ष्यों के आधार पर और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने नितिन को दोषी माना। उसे दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है।IMG_20220720_164736.jpg