दिव्यांग को नियुक्ति देने में नियमों की पालना क्यों नहीं: हाईकोर्ट

in #jaipur2 years ago

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारी को नियमों के विपरीत जाकर गृह जिले में नियुक्त नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रमुख पंचायती राज सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता अभिषेक रावत ने याचिका में कहा कि वे सुन और बोल नहीं सकता। उसका चयन एलडीसी भर्ती-2013 में हुआ था और उसे भीलवाड़ा पंचायत समिति में नियुक्ति दी गई, जबकि राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी नियम, 1976 में प्रावधान है कि दिव्यांग कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में ही नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग के 20 जुलाई 2020 के आदेश के तहत भी ऐसे कर्मचारियों को उनके घर के नजदीक नियुक्ति दी जाती है। इसके बावजूद उसको गृह जिले की बजाय 250 किलोमीटर दूर नियुक्ति दी गई है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर न्यायधीश इन्द्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।