जिला पंचायत सदस्य,ज.प.अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंच पद के लिए वार्ड आरक्षण 25 मई को
जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंच पद के लिए वार्ड आरक्षण 25 मई को
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पंच पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण का कार्य 25 मई 2022 (दिन-बुधवार) प्रात: 11.00 बजे से संपादित किया जाएगा।
जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षण का कार्य जिला मुख्यालय पर स्थानीय आईटीआई परिसर में 25 मई 2022 को प्रात: 11.00 बजे से शुरू होगा। इसी तरह शुजालपुर एवं कालापीपल जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए पंच एवं सरपंच पद के वार्ड आरक्षण का कार्य शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्मृति कालेज शुजालपुर में तथा जनपद पंचायत शाजापुर एवं मो. बडोदिया के लिए वार्ड आरक्षण का कार्य आई.टी.आई. परिसर शाजापुर में सम्पन्न होगा।