जिला अदालत में आनलाइन फाइन जमा करने के लिए दो काउंटर खोले गए

in #jabalpur2 years ago

25_08_2022-jabalpur_district_court_news.jpg जिला बार एसोसिएशन, जबलपुर की मांग को गंभीरता से लेकर जिला अदालत में आनलाइन फाइन जमा करने दो काउंटर खोल दिए गए हैं। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष आरके सिंह सैनी व सचिव राजेश तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पक्षकारों को जुर्माना राशि आनलाइन जमा करने के निर्देश दिए जाते हैं। चूंकि ट्रेजरी में जुर्माने की राशि मैन्युअल जमा करना बंद कर दिया गया है, अत: पक्षकार व वकील परेशान हो रहे थे। लिहाजा, जिला बार ने इस सिलसिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना से मुलाकात कर परेशानी से अवगत कराया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जिला अदालत में आनलाइन फाइन जमा करने दो काउंटर खोल दिए गए हैं। भविष्य में आवश्यकता अनुरूप और भी काउंटर खोले जाने का भरोसा दिलाया गया है।

हाई कोर्ट ने अवैध होर्डिंग न हटाए जाने पर मांगा जवाब, कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस :
हाई कोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के बावजूद शहर से अवैध होर्डिंग न हटाए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ राज्य शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर दमोह व नगर पालिका दमोह को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता दमोह निवासी सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार अनुराग हजारी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि दमोह शहर में अवैध होर्डिंग की भरमार है। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा होर्डिंग नियम-2016 बनाए गए थे। साथ ही राज्य के सभी कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी गई थी कि अवैध होर्डिंग पर कड़ाई से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
जनहित याचिकाकर्ता ने नगर पालिका दमोह व कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को 2019 से लगातार शिकायत की किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह रवैया न केवल हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है बल्कि होर्डिंग नियम व मोटर वीकल एक्ट के प्रविधानों के भी उल्लंघन को भी रेखांकित करता है। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद जवाब-तलब कर लिया।