Chinese Manja Death: जब तक बुलेट रोकते तब तक कट चुकी थी गर्दन... दिल्ली में चीनी मांझे से हुई युवक की दर्दनाक मौत

in #delhi2 years ago

दिल्ली में एक बार फिर चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हर बार मौत पर मांझों के बैन और उल्लंघन पर एक्शन की बात होती है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। तीज और स्वतंत्रता दिवस के आसपास सबसे ज्यादा होती है पतंगबाजी जिसमें ये मांझे इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में क्या एक्शन रहेंगे कारगर।
नई दिल्ली: हर बार चाइनीज मांझे से किसी की मौत के बाद इस जानलेवा चलन पर खूब शोर मचता है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात नजर आ रहा है। आइए जानें कि आखिरकार मांझों को लेकर किस तरह के नियम और सजा के प्रावधान तय किए गए हैं:

क्या कहते हैं नियम

दिल्ली पर्यावरण विभाग के तहत राजधानी में 10 जनवरी 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके मुताबिक राजधानी में पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य तरह के सिंथेटिक सामान से तैयार मांझों की बिक्री, उत्पादन, स्टोरेज, सप्लाई और उसे
आयात करने पर पूरी तरह बैन लगाया गया है। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए राजधानी में किसी भी तरह के शार्प मांझे जैसे- कांच, मेटल या अन्य शार्प चीजों से तैयार मांझों पर भी रोक लगाई गई है।
पतंग उड़ाने के लिए लोग सूती मांझों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सूती मांझों में किसी तरह के शार्प मेटल, कांच, चिपचिपा पदार्थ, मांझों को सीधा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
उल्लंघन पर क्या सजा
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 की धारा-5 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तरह इन मांझों के इस्तेमाल करने और बेचने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें पांच साल तक की जेल, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।

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