पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर की जमानत याचिका हुई खारिज, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

in #delhi2 years ago

_125730078_20220630238l.jpg.webpऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की पुलिस हिरासत की अवधि ख़त्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

उन्हें आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से ज़ुबैर के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की। वहीं, ज़ुबैर की ओर से दलील रख रहीं वकील वृंदा ग्रोवर ने जमानत याचिका दाखिल की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फ़ैसला सुनाया।

IMG_20220702_152630.jpgसरकारी वकील श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुछ नए तथ्य रिकॉर्ड पर आए है। इसलिए पुलिस ने अभियुक्त ज़ुबैर के ख़िलाफ़ कुछ नई धाराएं लगाई हैं। ज़ुबैर के ख़िलाफ़ आईपीसी की 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (सबूत मिटाना) और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट की धारा 35 भी लगाई है। श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि हमने ज़ुबैर का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है। इनमें से भी कुछ चीजें मिली हैं।

वृंदा ग्रोवर ने इस पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्वीट साल 2018 के हैं जबकि जो फोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग हैं। उन्होंने कहा कि ज़ुबैर ने ट्वीट से इनकार नहीं किया है। उन्हें इसे लेकर ट्विटर को कहना चाहिए कि वो इसे वेरिफ़ाई करें।