शिक्षक से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
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डिण्डौरी:- सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहपुरा श्री प्रमोद कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 232/2022 के आरोपी कोदूलाल बैगा पिता स्व; भद्दूलाल बैगा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम मरवारी थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 21.04.2022 को हाथ में शराब की बोतल लेकर स्कूल के अंदर घुसकर प्रार्थी शिक्षक को अनावश्यक गंदी-गंदी गाली देने एवं गाली देने से मना करने पर हाथ मुक्का से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा धारा 452, 294, 353, 332, 506 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश पारित किया गया ।
Naci
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जोधपुर राजस्थान
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