SC ने यूपी सरकार को दिया दो हफ्ते का समय

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सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। SC(10).jpg

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान तब आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा सवार थे।
जस्टिस बीआर गवई और बीवी नागराथना की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी।आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।