प्रदेश में अब वाहन स्वामी को किसी भी जिले से मिल सकेगा नंबर
झालावाड। अब वाहन स्वामी किसी भी जिले से अपने वाहन का नंबर ले सकेगा। वाहनों के पंजीयन के मामले में डीलर्स पर लगने वाली जिले की बाध्यता को परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग ने खत्म कर दिया। इस मामले में परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा आयुक्त ने प्रदेश के सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। इस तरह के आदेश झालावाड भी आ चुके है।
जानकारी के अनुसार इसमें वह वाहन शामिल होंगे जिनको राजस्थान के किसी भी जिले से खरीदा गया। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47 एवं 48 में संशोधन कर दिया है। ऐसे में परिवहन विभाग ने वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया में बदलाव किया। आदेश के अनुसार अब राजस्थान के किसी भी जिले के रहने वाले व्यक्ति को टीआरसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इधर, अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति राजस्थान के किसी जिले से वाहन खरीदे तो उसे ही टीआरसी नंबर लेना जरूरी होगा।
परिवहन विभाग नहीं देगा टीआरसी
नए आदेश के बाद अब प्रदेश के किसी भी जिले में या डीटीओ ऑफिस में टीआरसी नहीं बनेगी। डीलर्स ही वाहन के नंबर जारी कर सकेंगे। इसके चलते विभाग ने जिले की बाध्यता को खत्म कर दिया। डीलर वाहन के पंजीयन से पहले वाहन स्वामी को सुपुर्द नहीं करेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहनों के नंबर के संबंध में नया आदेश जारी किया, जिससे वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी।