Mathura case: मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं, बाहरी लोग डाल रहे याचिका
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने बड़ी बात कही है. वह बोले कि 1968 के पुराने समझौते पर मंदिर ट्रस्ट ने कभी आपत्ति नहीं जताई है और इस मामले पर बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं. इस मामले पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को 31 मई तक के लिए टाल दिया है.
जिला जज ने मामला संजय चौधरी (एडिशनल जिला जज) के समक्ष भेजा था. मथुरा केस पर कल भी सुनवाई होनी है, उस याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन सुनवाई करेंगे.
सुनवाई से पहले आजतक से बात करते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील तनवीर अहमद ने कहा कि मथुरा के मामले में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि जिला जज ने सिविल कोर्ट में इस मामले को इसलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि पहले इसे बिना सुनवाई के खारिज कर दिया गया था.