अमेठी समाचार: 189 पीड़ितों को सहायता राशि का इंतजार

in #victims8 days ago

अमेठी 11 सितम्बरः (डेस्क)अमेठी जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के 189 पीड़ितों को 1.6 करोड़ रुपये की धनराशि का बकाया है। यह राशि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जानी है। समाज कल्याण विभाग ने इस मामले में शासन से धनराशि की मांग की है, ताकि पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके।

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अधिनियम का महत्व
अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य इन समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। यह अधिनियम उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है जो अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव या हिंसा करते हैं।

पीड़ितों की स्थिति
अमेठी में जिन 189 पीड़ितों को यह धनराशि मिलनी है, वे विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना कर चुके हैं। इन पीड़ितों की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि शासन से धनराशि की मांग करने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

शासन की जिम्मेदारी
सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक धनराशि को शीघ्रता से उपलब्ध कराए। यदि समय पर धनराशि नहीं मिलती है, तो यह पीड़ितों के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। समाज कल्याण विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और लगातार प्रयास कर रहा है कि शासन से धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष
अमेठी जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति के पीड़ितों को बकाया धनराशि की समस्या एक गंभीर मामला है। समाज कल्याण विभाग की मांग के बावजूद, यदि शासन इस दिशा में तेजी से कदम नहीं उठाता है, तो यह पीड़ितों के लिए एक और संकट का कारण बन सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले को प्राथमिकता दे और पीड़ितों को शीघ्र सहायता प्रदान करे।