Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मां को अपने बच्चे को नए परिवार में शामिल करने का हक
[7/29, 09:08] $HaRmA Ji: सार
हाईकोर्ट ने एक मां को बच्चे का उपनाम बदलने और अपने नए पति का नाम केवल ‘सौतेले पिता’ के रूप में रिकॉर्ड में दिखाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह का निर्देश क्रूर और नासमझी वाला है। यह अपील पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने वाली मां द्वारा बच्चे को दिए जाने वाले उपनाम को लेकर विवाद से संबंधित थी।
[7/29, 09:08] $HaRmA Ji: विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसले में कहा कि जैविक पिता की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां बच्चे का उपनाम तय कर सकती है और उसे अपने नए परिवार में शामिल कर सकती है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया।
[7/29, 09:09] $HaRmA Ji: हाईकोर्ट ने एक मां को बच्चे का उपनाम बदलने और अपने नए पति का नाम केवल ‘सौतेले पिता’ के रूप में रिकॉर्ड में दिखाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह का निर्देश क्रूर और नासमझी वाला है। यह अपील पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने वाली मां द्वारा बच्चे को दिए जाने वाले उपनाम को लेकर विवाद से संबंधित थी
[7/29, 09:09] $HaRmA Ji: बच्चे के उपनाम को बहाल करने के लिए मां ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जहां तक बच्चे के पिता के नाम का संबंध है, जहां कहीं भी रिकॉर्ड की अनुमति हो, प्राकृतिक पिता का नाम दिखाया जाएगा और ऐसी अनुमति नहीं हो तो मां के नए पति के नाम का ‘सौतेले पिता’ के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। ब्यूरो
[7/29, 09:09] $HaRmA Ji: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने पहले पति के निधन के बाद, बच्चे का एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते मां को आखिरकार अपने नए परिवार में बच्चे को शामिल करने और बच्चे का उपनाम तय करने से कानूनी रूप से कैसे रोका जा सकता है
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