यासीन को दोहरी उम्रकैद आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का दोषी, 10.55 लाख का जुर्माना भी लगाया

in #mirzapur2 years ago

नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हालांकि यासीन के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

पटियाला हाउस स्थित अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने बुधवार को खचाखच भरे कोर्ट रूम में शाम छह बजे के बाद फैसला सुनाते हुए कहा, चूंकि दोषी ने खुद अपना अपराध कुबूल किया है, उसे मृत्युदंड देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने यासीन को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ी भादसं की धारा-121 और आतंकी कृत्य के लिए धन जुटाने से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 17 में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच धाराओं में दस-दस साल व तीन धाराओं में पांच-पांच साल की सजा सुनाई। अदालत ने यासीन पर कुल 10 लाख 55 हजार का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं साथ चलेंगी।