पंजाब में एक विधायक एक पेंशन का बना कानून

in #wortheum2 years ago

पंजाब में पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन बिल को मंजूरी दे दी यह बिल मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान द्वारा पास कराया था 42 दिन से गवर्नर के पास सुरक्षित जिसमें बिल के पास होने से भगवान सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राज्यपाल ने इस बिल को गजट नोटिफिकेशन के लिए मंजूरी दे दी है मैंने कहा इससे करो पे बचेंगे पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 30 जून को यह बिल पेश किया गया था पंजाब स्टेट लेजिसलेटिव मेंबर एक्ट 1972 की धारा 31 में संशोधन करते हुए सरकार ने पूर्व विधायकों को ₹60000 और दिए प्रतिमा पेंशन के रूप में केवल देगी इसके अतिरिक्त पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएंगेScreenshot_2022-08-15-10-49-25-92_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7.jpg