शस्त्र लाईसेंस निलंबित

in #madhyapradesh2 years ago

अशोकनगर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती आर.उमामहेश्‍वरी ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व हिंसारहित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। शस्त्र संबंधित थाने में आवश्यक रूप से जमा कराने के लिये कहा गया है। शस्त्र थाने में जमा कराने की पावती/अभिस्वीकृति संबंधित थाने द्वारा दी जायेगी। क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी अन्य व्यक्ति क्षेत्र के बाहर से आकर किसी भी प्रकार का शस्त्र एवं विस्फोट सामग्री लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। निलंबित की गई शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य पूर्ण होने व निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख के पश्चात् स्वमेव अनुज्ञप्ति शस्त्रधारियो के हित मे बहाल मानी जायेगी। यह आदेश ऐसे शासकीय कार्य में नियुक्त पुलिसकर्मी, अन्य शासकीय सेवक एवं अर्द्ध-शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ शासकीय कर्तव्य निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा।
Screenshot_2022-05-28-14-10-22-96_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7.jpg