लाठी, डंडा से मारपीट कर गंभीर उपहति पहुंचाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त
अशोकनगर। माननीय न्यायालय अमित भूरिया विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला अशोकनगर द्वारा लाठी एवं डंडा से मारपीट कर गंभीर उपहति पहुंचाने वाले आरोपी भूरा पुत्र खुमान सिंह यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम तिघरा थाना आरोन जिला गुना म.प्र. के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये।
मीडिया सेल प्रभारी श्री आजम मोहम्मद ने घटना के बारे में बताया है कि कि फरियादी का उसके भाई राजमहेन्द्र से जमीन का विवाद चल रहा है। दिनांक 02.05.2022 को दोपहर करीब 12 बजे जब फरियादी अशोकनगर से उसके ग्राम करैयाबनेट आया और अपने पिता खिलनसिंह, बडे भाई राजमहेन्द्र से जमीन का हिस्सा मांगा तो, राजमहेन्द्र बोला वह जमीन नहीं देगें और गांव आया तो जान से खतम कर देंगे तो फरियादी अपने घर से अशोकनगर तरफ भागा तो राजमहेन्द्र, धर्मवीर एवं भूरा यादव ने उसका रास्ता रोक लिया, फिर वह मोटर साईकिल से भागकर जाने लगा तो उसके खैरों वाले खेत पर उसका बडा भाई राजमहेन्द्र, भतीजा धर्मवीर और भाई का साला भूरा पीछे से मोटर साईकिल लेकर आये और उसका रास्ता रोककर तीनों ने उसे अश्लील गालियां दी। राजमहेन्द्र ने कुल्हाडी उसे मारी, जो उसने हाथ से झेली बायें हाथ की उंगली में घाव होकर खून निकला तथा तीनों ने उसे आड़ा पटक लिया और धर्मवीर व भूरा ने लाठी, डंडा से मारपीट की जिससे उसे दायें हाथ के अंगूठा के पास चोट होकर खून निकला, पीठ में, दायें हाथ की कलाई में जगह-जगह चोटे आई। मौके पर गोलू कोरी, राजकुमार यादव, चंदाबाई, खेत में से दौडकर आई तो तीनों लोग भाग गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
माननीय न्यायालय के समक्ष् आवेदक द्वारा जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर लोक अभियोजक द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुऐ अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा निवेदन को स्वीकार करते हुए आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश पारित किया।
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