दरिंदगी: 3 साल की मासूम बच्‍ची से दुष्‍कर्म के मामले में अदालत ने Repist को सुनाई 10 साल कारावास की सजा

in #court2 years ago

images (8).jpegउत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट-1 की अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। जबकि 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।हालांकि चार साल पुराने इस बलात्कार के मामले में गवाही के दौरान अदालत के सामने गवाह अपने-अपने बयानों से मुकर गए थे। लेकिन पुलिस के साक्ष्य डटे रहे। कोर्ट ने पुलिस के इन्हीं साक्ष्यों का संज्ञान लेकर 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई हैं।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सासनीगेट क्षेत्र में एक अक्टूबर, 2018 को एक पड़ोसी युवक द्वारा हैवानियत की हदें पार करते हुए 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले पर एडीजीसी लव बंसल के अनुसार दोपहर के समय बच्ची घर पर दादी के पास खेल रही थी। तभी एडीए कालोनी निवासी 23 वर्षीय शुभम सक्सेना आया और बच्ची को ले जाकर घृणित कृत्य किया। घटना की जानकारी होने पर आक्रोशित परिजनों ने शुभम के घर गए और उसको पकड़कर सासनीगेट थाने ले आए। थाने पहुंचते ही वह बच्ची परिवार वालो से माफी मांगने लगा था।जिसके बाद पीड़िता बच्ची की मां ने उसके विरुद्ध धारा 376 व पाक्सो अधिनियम के तहत थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना कर रहीं तत्कालीन सासनी गेट थाना प्रभारी अरुणा राय ने बलात्कार की वारदात से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। मजबूत साक्ष्यों के साथ पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।

जिसके बाद 11 जुलाई, 2018 को अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। बाद में तारीखें पड़ती रहीं और गवाह पुलिस को दिए अपने बयान से मुकरते रहे। लेकिन 3 वर्ष के बाद पीड़िता मासूम बच्ची के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए थे। पाक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश ओमवीर सिंह ने पुलिस के जुटाए गए साक्ष्यों पर संज्ञान लिया और शुभम को बच्ची के साथ रेप के मामले दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।