3 तलाक के मुक़दमे में पति की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, पत्नी व 6 वर्षीय मासूम को किया बेघर

in #aligarh2 years ago

images (15).jpegउत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की सिविल लाइन इलाके की एडीएम कंपाउंड निवासी पीड़ित महिला को फॉरेस्ट कालोनी जमालपुर निवासी उसके पति मौ.ताबिश पुत्र तकरीर अहमद ने तीन तलाक दे दिया था। कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने मौ.ताबिश के विरुद्ध 20 जून को थाने पर मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। हालांकि तीन तलाक का मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पति मोहम्मद ताबिश ने अपनी जमानत कराने के लिए जिला सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने पत्नी को तीन तलाक का शिकार बनाने वाले आरोपी पति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन इलाके की रहने वाली महिला का 8 जनवरी 2022 को जमालपुर निवासी युवक मौ.ताबिश से निकाह हुआ था। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई लिखित तहरीर में महिला द्वारा आरोप लगाया गया था की दहेज व ताबिश के जीवन में एक अन्य महिला के चलते ससुराल में उसको शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता हैं।महिला ने बताया कि देवर व बहनोई ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी। देवर और बहनोई के द्वारा उसके साथ की गई छेड़छाड़ का जब उसने अपने पति मोहम्मद ताबिश व सास-ससुर से बात करना चाही तो उसकी छेड़खानी के इस मामले में एक न सुनी गई।जबकि उसके पति ने उसको और अपने 6 माह के बेटे को ही घर से निकाल दिया। आरोप है कि पति और ससुराल ई जनों के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद 8 मई को उसका पति मोहम्मद ताबिश अपने 4-5 लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और घर आकर उसको तीन तलाक दे गया। पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने के बाद तीन तलाक की शिकार हुई पीड़ित महिला ने अपना व अपने बेटे का भविष्य तबाह होता देख कोतवाली सिविल लाइन में तीन तलाक देने वाले अपने पति मौ.ताबिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित तहरीर देते हुए तीन तलाक का मुकद्दमा दर्ज कराया गया था। पत्नी के द्वारा तीन तलाक का मुकदमा दर्ज होने के बाद 28 जून को उसके पति मौ.ताबिश ने अपनी जमानत के लिए अलीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। तीन तलाक के मामले में अदालत में डाली गई अग्रिम जमानत याचिका को अदालत के द्वारा खारिज कर दिया गया है।