अलीगढ़ लड़की की नृशंस हत्याकांड में महिला समेत चार लोगों को उम्र कैद,10-10 हजार जुर्माने से भी दंडित

in #aligarh2 years ago

images (14).jpegउत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव हरिदासपुर में आज से करीब डेढ़ साल पहले चाय की दुकान पर दबंगों के चुंगल से अपनी मां को बचाने के लिए पहुंची एक लड़की की गांव के ही लोगों द्वारा लाठी-डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अलीगढ़ के जिला सत्र एवं न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश तृतीय के द्वारा किशोरी की इस नृशंस हत्याकांड के मामले में महिला समेत चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में अपर जिला न्यायाधीश तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने थाना लोधा क्षेत्र के गांव हरिदासपुर में ढेड़ वर्ष पहले किशोरी की नृशंस हत्याकांड के मामले में एक महिला सहित चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही लड़की की हत्या करने वाले चारों आरोपियों पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने से दण्डित भी किया गया है। इस पूरे मामले पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी का कहना है कि कोतवाली बन्नादेवी क्षेत्र के सरसौल निवासी वादिया ममता मिश्रा द्वारा 30 अगस्त 2020 को थाना लोधा मे पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया गया था। कि वह थाना लोधा क्षेत्र के हरिदासपुर गांव में चाय-परचून की दुकान चलती है। जब वह 29 अगस्त 2020 की देर शाम करीब 8:15 बजे अपने छोटे बेटे प्रांशु संग दुकान पर बैठी थी। उसी दौरान गांव हरिदासपुर का राजू शराब के नशे में धुत होकर उसकी चाय की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता करने लगा। आरोप था कि जब उसने अभद्रता का विरोध किया। तो विरोध करने की इसी बात पर राजू ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान चीखने चिल्लाने और शोर-शराबे की आवाज सुनकर शराबी राजू की पत्नी, पिता व पड़ोसी सहित अन्य लोग भी मौके पर आ गये थे। जिसके बाद उसके बेटे प्रांशु ने चाय की दुकान पर हो रही घटना को लेकर अपने घर पर फोन कर दिया। तो फोन करते ही उसके दो बेटे गौरव, विकास व 16 वर्षीय बेटी शिखा भी चाय की दुकान पर पहुंच गई थी। इसी दौरान चाय की दुकान पर उसको बचाने के लिए पहुंची बेटी के साथ राजू और अन्य सभी हमलावरों ने लाठी-डंडों, फरसा व फांवड़ा से हमला बोल दिया जिसके बाद राजू और उसके परिवार के लोगों ने उसे और उसके बेटो, बेटी शिखा को जमीन पर गिरा गिरा कर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया था। इस दौरान सिर, कान के पास आदि जगहों पर गंभीर चोट लगने से उसकी बेटी शिखा गंभीर रूप से घायल हो गई।जिसको उपचार के लिए अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसकी बेटी शिखा को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की के शव का पंचनामा भरकर डेड बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दी गई थी। डॉक्टर द्वारा लड़की को मृत घोषित करने के बाद पीड़िता ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजू, उसकी पत्नी पूनम, पिता भूप सिंह, पड़ोसी गंगाराम उर्फ करुआ को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो वही इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला समेत चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। न्यायालय में अपर जिला जज तृतीय ने सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर महिला समेत चारों आरोपियों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है तो वही चारों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

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