यूपी के पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका,

in #prayagraj2 years ago

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर,

यूपी के पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी को बड़ा झटका,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हाजी याकूब कुरैशी की याचिका,

मेरठ में दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका खारिज,

हाजी याकूब कुरैशी की तरफ से पर्याप्त आधार नहीं पेश किए जाने पर खारिज हुई याचिका,

मीट फैक्ट्री को संचालित किए जाने का अधिकार पत्र भी पेश नहीं कर सके हाजी याकूब के वकील,

हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही उनके परिवार वालों ने भी दाखिल की थी याचिका,

एक ही याचिका में परिवार के कई सदस्यों की अर्जी थी शामिल,

हाईकोर्ट ने किसी को भी राहत देने से मना किया,

अदालत की टिप्पणी, इस मामले में कतई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता,

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई,

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बढ़ेगी याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें,

पूरे परिवार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार,

अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में पूरे परिवार के ख़िलाफ़ दर्ज हुई थी एफआईआर,

31 मार्च को हुई छापेमारी में बरामद हुआ था 5 करोड़ का मांस,

हाजी याक़ूब कुरैशी के साथ ही पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटों के खिलाफ भी दर्ज हुई थी FIR,

पूरे परिवार के खिलाफ मेरठ के खरखौड़ा थाने में आईपीसी की धारा 420, 269, 27, 272, 273 और 120 बी में दर्ज किया गया था मुकदमा,

31 मार्च को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है हाजी याकूब कुरैशी और उसका परिवार।