बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका।
दिल्ली -बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका।
सुप्रीम कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में फरार चल रहे अली की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार करते हुए कहा कि आप कानून के छात्र है। उसके बावजूद भी आप कानून का पालन नहीं कर रहे है यह कतई उचित नहीं है। ऐसी स्थिति मविन अग्रिम जमानत नही दी जा सकती।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा।
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अली पर लगाए गए आरोप के मुताबिक पिछले साल 31 दिसंबर को अपने साथियों के साथ जीशान के पास आया और कनपटी पर बंदूक तानकर 5 करोड़ की रंगदारी और ऐनुद्दीनपुर स्थित प्रॉपर्टी अतीक की बीवी के नाम करने को कहा और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए
जीशान को अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा, लेकिन जीशान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
जीशान के मना करने पर अली व उसके साथ आए लोगों ने जीशान व उसके रिश्तेदारों को हथियारो की बट से बुरी तरह पीटा, साथ ही अली व उसके एक साथ असाद ने उनपर फायर भी किया, लेकिन दीवार की आड़ में छिप जाने के कारण जीशान बाल-बाल बच गया।